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आपका लालू तो बोलेगा चाहे जो सजा दो : बिहारवासियों के नाम राजद सुप्रीमो का खुला खत

पटना: चर्चित चारा घोटाला के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो को रांची की सीबीआई अदालत ने साढ़े तीन साल जेल और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक बाद एक कई ट्वीट किये गये हैं. लालू यादव ने सजा के ऐलान के बाद बिहारवासियों के नाम एक पत्र जारी किया है. यह पत्र उनके ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है ‘आप सबों के नाम ये पत्र लिख रहा हूँ और याद कर रहा हूँ अन्याय और ग़ैर बराबरी के खिलाफ..’ ट्विटर पर जारी पत्र में लालू ने बिहारवासियों से अपने मन की बात कही है. लालू अपने पत्र की शुरुआत में लिखते हैं ‘ मेरे प्रिय बिहारवासियों, आप सबों के नाम से ये पत्र लिख रहा हूं और याद कर रहा हूं अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ अपने लंबे सफर को, हासिल हुई मंजिलों को और सोच रहा हूं अपने दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जनों के बाकी बचे अधिकारों की लड़ाई को’.

लालू यादव का ये पत्र कुछ इसी तरह से शुरू होता है, जिसमें लालू अपने बचपन से लेकर अब तक के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हैं. लालू यादव ने अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा बताया है. इस पत्र में वो हर एक-एक पल को याद करते नजर आ रहे हैं. लालू यादव ने अपने इस पत्र में लिखा है कि ‘आप सब मेरे परिवार हैं, जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा करोड़ों लोगों का परिवार हो, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, आपकी ताकत ही आपके लालू को लालू बनाती है.’

लालू यादव ने एक और ट्वीट में कहा है कि  “भाजपा की राह में चलने के बजाए मैं सामाजिक न्याय, सद्भाव और समानता के लिए खुशी से मरना पसंद करूंगा.” खबर है कि ये सारे ट्वीट उनके परिवार के सदस्य द्वारा किये जा रहे हैं. इतना ही नहीं, लालू यादव के इस पत्र को उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्विटर से शेयर किया है और लिखा है कि पिताजी ने सबको पढ़ने और पढ़ाने के लिए कहा है.

बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे. इस मामले में अदालत ने फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक जगदीश शर्मा को अदालत ने सात साल की सजा और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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