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69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधार की अनुमति से हाईकोर्ट का इनकार

अशाेक यादव, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फार्म भरने में गलती करने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में प्रतियोगी भाग लेते हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी।

कोर्ट ने अर्चना चौहान के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानकर सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने धर्मेंद्र कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने अपने आवेदन पत्र में बीए तृतीय वर्ष और बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी।

कोर्ट ने राजेंद्र पटेल, पूजा यादव और आरती वर्मा के मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि इन आदेशों से स्प्ष्ट है कि चयन के इस स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी और निर्धारित समय सीमा में उसे पूरा कर पाना संभव नहीं होगा।

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