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विवादों में कोरोनिल, उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने पतंजलि के दवा बनाने का लाइसेंस होने के दावे पर उठाये सवाल, भेजा नोटिस

अशाेेेक यादव, लखनऊ। कोविड-19 के 100 फीसदी इलाज का दावा कर लांच की गयी पतंजलि की कोरोनिल एक और मुसीबत में फंस गयी है।

कोरोनिल के प्रचार-प्रसार पर केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की रोक के बाद अब उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने पतंजलि के दवा बनाने का लाइसेंस होने के दावे पर सवाल उठा दिए हैं।

उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग लाइसेंस ऑफिसर वाई.एस. रावत ने बुधवार को कहा, पतंजलि को कोरोना की दवा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं जारी किया गया है। कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पतंजलि की दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी से पूछा गया है कि दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना की जो दवा बनाने का दावा किया है, उसका आधार क्या है?

फार्मेसी ने कोरोना किट बनाने की परमिशन कहां से ली? प्रचार-प्रसार के लिए परमिशन क्यों नहीं ली? नोटिस में कहा गया है कि फार्मेसी ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 की धारा-170 का उल्लंघन कर भ्रामक प्रचार किया है।

ता दें कि बीते मंगलवार को योगगुरू बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोनिल लांच करते हुए दावा किया था कि यह कोरोना मरीजों का 7 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगी। इस दवा से कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 100 फीसदी है। लेकिन कोरोनिल लांच होते ही विवादों में घिर गयी।

शाम होते-होते केन्द्रीय आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाते हुए पतंजलि से इस दवा के निर्माण से संबंधित तमाम जानकारियां साझा करने को कहा है।

खबरों के मुताबिक आयुष मंत्रालय की ओर से कंपनी को सर्दी-जुकाम की दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था। लेकिन पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है।

आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कम्पोजिशन,रिसर्च स्टडी और सैम्पल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है।

आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी से पूछा है कि उस हास्पिटल और साइट के बारे में भी बताएं, जहां इसकी रिसर्च हुई।

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