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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से किया वॉट्सऐप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकने का अनुरोध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वॉट्सऐप को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यह कहा।

याचिकाकर्ता सीमा सिंह, एम.सिंह और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय डेटा संरक्षण और प्राइवेसी कानूनों के बीच बड़ा अंतराल होने का संकेत मिलता है।

नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत यूजर्स (उपयोगकर्ताओं) को या तो ऐप को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे ऐप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। इन नए कानूनों में डिजिटल न्यूज मीडिया के नियमन का प्रावधान है।

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किए तथा उन्हें उनके जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। हाईकोर्ट ने ‘क्विन्ट डिजिटल मीडिया लिमिटेड द्वारा दायर इस अपील पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय कर दी। 

ऐसी ही याचिकाएं ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिजम तथा ‘द वायर ने भी दाखिल की हैं। इन पर भी 16 अप्रैल को ही सुनवाई होगी। संशोधित आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को जितनी जल्दी हो अपने प्लैटफॉर्म्स से सामग्री हटाना होगा, शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और जांच में मदद करनी होगी।  

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